पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के नये आदेश ने कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।
उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट ACT 2020 पहले से प्रख्यापित है , किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।
सरकारी शिक्षक के कोचिंग में पढ़ाने की सूचना
श्री पाठक ने कहा है कि जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं। इन सब चीजों को लेकर अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें , क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरण वार कार्रवाई शुरू कर दें।
तीन चरणों में करें कार्रवाई का आदेश
पहले चरण में 01 अगस्त से 07 अगस्त तक अभियान के तौर पर अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की हो उसकी सूची बना लें , दूसरे चरण में 08 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें आगाह कर दें की वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 09 बजे से शाम 04 : 00 बजे के बीच ना चलाएं। विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे।
सरकारी व गैर-सरकारी शिक्षक को नहीं रखें
श्री पाठक ने आगे कहा कि वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को समर्पित करें।
तीसरे चरण में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं। इस दरम्यान यदि पूर्वाह्न 09 : 00 बजे से अपराह्न 04 : 00 बजे तक कोचिंग का कार्य जारी रहे तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपनी समय सारणी में बदलाव करें।
31 अगस्त के बाद कार्रवाई को लेकर नया आदेश
31अगस्त 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान इन बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं तो उसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए विभाग शीघ्र विस्तृत दिशा - निर्देश जारी करेगा।