पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के नये आदेश ने कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट ACT 2020 पहले से प्रख्यापित है , किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया
इन सब चीजों को लेकर अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें , क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरण वार कार्रवाई शुरू कर दें