Friday, May 17 2024

सीतामढ़ी डीएम ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी नियमों के पालन के साथ 4 जनवरी से शिक्षण संस्थानों को खोलने का दिया आदेश

FIRSTLOOK BIHAR 00:07 AM बिहार

सीतामढ़ी : सीतामढ़ी जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य व निदेशकों के साथ बुधवार को समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के कारण बंद विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में चर्चा हुई। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा 4 जनवरी से शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर दिए गए निर्देश के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के 9 वीं से 12 वीं कक्षाओं तथा सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को नियमो के पालन के साथ खोलने का निर्देश ज़िलाधिकरी द्वारा दिया गया है।

50 प्रतिशत ही उपस्थिति

प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहना है । बैठक में कहा गया कि संक्रमण के रोकथाम को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाएगा । जिसका अनुश्रवण सिविल सर्जन के द्वारा किया जाएगा।

संस्थानों को खोलने से पहले कराना होगा संक्रमण मुक्त

सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को दो-दो मास्क जीविका के माध्यम से प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा। विद्यालय ,उच्च शिक्षण संस्थान ,कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास को खोलने के पूर्व भी दिशा निर्देश दिया गया। शिक्षण संस्थान, विद्यालय कैंपस एवं सभी भवन के कक्षाओं ,फर्नीचर, उपकरण ,स्टेशनरी, भंडारकक्ष, पानी टंकी, किचेन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं वीसंक्रमित कराया जाना है।

डिजिटल थर्मामीटर सहित रखने होंगे सभी उपयोगी सामान

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाय। सभी संस्थान विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पहले वाहन को सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठने की व्यवस्था को लेकर निर्देश

उच्च शैक्षणिक संस्थान ,विद्यालय, कोचिंग संस्थान में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नियमों के पालन से संबंधित पोस्टर व बोर्ड भी लगाने होंगे

शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए भी चिन्हित करेंगे। शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय के वर्ग कक्ष,बाहरी नोटिस बोर्ड , दीवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने , सेनेटाइजेशन,हाथ सफाई, यत्र - तत्र थूक फेंकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन भी परिसर में सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य जांच के लिए नर्स व डाॅक्टर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे शिक्षण संस्थान

डीएम ने निर्देश दिया कि शैक्षणिक संस्थान , विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण ,नर्स ,डॉक्टर ,काउंसेलर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे , जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहेंगे। संस्थान, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य की जांच की भी व्यवस्था करेंगे।

बैठक में उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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