कोविड - 19 गाइडलाइन 28 फरवरी तक बढ़ा
पटना : बिहार सरकार ने 8 फरवरी से छठी से ऊपर कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया. शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में छठी से ऊपर कक्षा तक के बच्चों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 फ़रवरी से खोले जायेंगे. सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सभी शिक्षकों को विधालय आना अनिवार्य है .
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने चार जनवरी से राज्य की नौवीं से ऊपर की कक्षाओं के साथ सभी कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया था.
बिहार में गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन्स को 28 फरवरी तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है . केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी को बिहार में भी लागू किया गया है.
केंद्र आदेश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केंद्र के दिशा-निर्देशों को उसी तारीख तक के लिए राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.
सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की इजाजत दी गई है.
कंटेंटमेंट जोन के बाहर को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी।
सामाजिक ,धार्मिक ,खेल , मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ; खुले स्थलों में मैदान, स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य को एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
सिनेमा घरों और थिएटर के लिए पहले ही 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें उच्चतम सीट क्षमता के साथ मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
स्विमिंग पूल्स को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी।
यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।
समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें यात्री ट्रेनों, हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों द्वारा स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों, योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही आदि शामिल है । ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति, स्वीकृति ,ई-अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गयी है।