Tuesday, May 21 2024

कृषि कानूनों पर सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था : प्रधानमंत्री

FIRSTLOOK BIHAR 23:31 PM खास खबर

बजट सत्र की 33बैठकों के दौरान 38 विधायी कार्य (33 विधेयक और 5 वित्तीय कार्य शामिल) पूरे किये जायेंगे

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जनवरी को संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आज सुबह यूएसए में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि नफरत का ऐसा माहौल हमारी दुनिया के लिए स्वागत योग्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार खुले दिमाग से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था, और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। उन्होंने दोहराया कि कृषि मंत्री को सिर्फ एक फोन कॉल करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

बैठक में नेताओं द्वारा 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बैठक में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसद के सुचारू कामकाज और सदन के पटल पर व्यापक बहस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण छोटे राजनीतिक दलों को पर्याप्त रूप से खुद को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद सुचारू रूप से चले, कोई व्यवधान न हो और इस प्रकार, छोटे दल संसद में अपने विचार रखने में सक्षम हों।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की भलाई के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने देशवासियों के कौशल और साहस का उल्लेख किया, जो वैश्विक समृद्धि को गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए एक ताकत हो सकती है।

इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर प्रक्रिया-नियमों के अनुरूप संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया।

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि संसद का बजट सत्र, 2021 शुक्रवार (29 जनवरी, 2021) को शुरू हुआऔर सत्र के दौरान 38विधायी कार्यों (33 विधेयकों और 5 वित्तीय कार्य शामिल) को पेश किया जायेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यद्यपि सत्र मुख्य रूप से 2021-22 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाके लिए समर्पित होगा, आवश्यक विधायी और अन्य कार्य भी सत्र के दौरान पूरे किये जाएंगे।

श्री जोशी ने कहा कि अंतर-सत्र की अवधि के दौरान घोषित अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले चार विधेयकों को संसद के अगले सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह के अन्दर संसद के अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2021-22 का केंद्रीय बजट सोमवार, 1 फरवरी 2021 को सुबह 11:00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

सर्वदलीय बैठक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और अर्जुन राम मेघवाल समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक के दौरान कहा कि वे बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाएंगे।

बजट सत्र, 2021 के दौरान पेश किये जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची

I- विधायी कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 - अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 - अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 - अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 - अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए। डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019। फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रवंधन संस्थानविधेयक, 2019 सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 बांध सुरक्षा विधेयक, 2019लोकसभा द्वारा पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020लोकसभा द्वारा पारित कीटनाशक प्रवंधन विधेयक, 2020 राष्ट्रीय सम्बद्ध और स्वास्थ्य व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020 गर्भावस्था चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020लोकसभा द्वारा पारित। खान (संशोधन) विधेयक, 2011(वापस लेने के लिए) अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 (वापस लेने के लिए) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 (वापस लेने के लिए) रोजगार केंद्र (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 (वापस लेने के लिए) बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2021 राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा शोध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021

चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2021 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) विधेयक, 2021 क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमनविधेयक, 2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, 2021

मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 द मरीन एड्स टू नेविगेशन विधेयक, 2021 अंतर्देशीय जहाज विधेयक, 2021 मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेधऔर उनके पुनर्वास के लिए संशोधन विधेयक, 2021 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

वित्तीय कार्य

वित्त विधेयक, 2021 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना,पर विचार करना और पारित करना। 2021-22 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना,पर विचार करना और पारित करना।

वित्त वर्ष 2020-21के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेशकरना,पर विचार करना और पारित करना।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान, संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।

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