पटना : पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है कि 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं करने वाले शिक्षकों को नहीं हटाया जायेगा।
इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किये हैं और 12वीं कक्षा के बाद 50 प्रतिशत से कम अंक लाए, उन्हें नौकरी से हटाने की कार्रवाई करें.
सरकार के इस आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है.