Friday, May 17 2024

19 फरवरी को पंचायत मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन

FIRSTLOOK BIHAR 20:31 PM बिहार

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी -सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सोमवार को पंचायत निर्वाचन 2021 की पूर्व तैयारी से सम्बंधित बैठक आआयोजित की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो फैयाज अख्तर तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 19 फरवरी को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इसको लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में पंचायत चुनाव, 2021 हेतु मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत कार्य किया जा रहा है। प्रखंड वार प्रपत्र को तैयार कर प्रविष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ है। दावा आपत्तियों का निराकरण भी किया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि दावा/आपत्ति का निष्पादन तेजी से करें। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन स-समय करना सुनिश्चित करें। डीएम ने स्पष्ट कहा की पंचायत निर्वाचन संबंधित कार्यो में शिथिलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। निर्देश दिया कि 19 फरवरी तक मतदाता सूची की तैयारी पूर्ण करें। जितने भी आवेदन पेंडिंग है दो दिन के अंदर उसका निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया की मतदाता सूची के निर्माण के विभिन्न प्रक्रियाओं, दावे एवं आपत्तियों के पर्येवेक्षण हेतु प्रखंड वार प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है।

पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्वाची अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किया गया है। जिला परिषद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। वही सभी प्रखंडों में कुल 75 प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी बिहार पंचायत राज अधिनियम एवं समय-समय पर राज निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शत- प्रतिशत अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का स-समय निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।

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