Friday, May 17 2024

मुजफ्फरपुर डीएम का कड़ा निर्देश, नकल करते पकड़े गये परीक्षार्थी तो वीक्षक व केंद्राधीक्षक पर होगी करवाई

FIRSTLOOK BIHAR 22:28 PM बिहार

मुजफ्फरपुर : कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा संपन्न कराने को लेकर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कड़ा निर्देश ज़ारी किया है। डीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी नकल करते पकड़े जायेंगें उन केंद्रों के केंद्राधीक्षक व वीक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर डीएम की ओर से सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसको लेकर पुलिस उपाधीक्षक यातायात को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा 2021 जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 24 फरवरी तक दो पालियो में होगी । प्रथम पाली 9:30 पूर्वाहन से 12:45 बजे अपराहन तक तथा द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराहन से 5:00 अपराह्न तक चलेगी।

परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ के 10 मिनट पूर्व पहुंच जाएंगे। गश्ती दल के दंडाधिकारी अपने साथ संबंध परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्राधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी ,पुलिस पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन समिति के निदेशों के आलोक में सख्ती से करे।

परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई परीक्षार्थी ,अभिभावक, वीक्षक, शिक्षक, प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि नकल करते पकड़े जाने पर संबधित छात्र के साथ-साथ संबधित वीक्षक एवं केंद्राधीक्षक पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी परीक्षा केंद्रों के आस-पास में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा । यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा। परीक्षा केंद्र के आस -पासकी परिधि में फोटो स्टेट, चाय, पान दुकान ,किताब की दुकान परीक्षा केंद्र परीक्षा के दौरान बंद रहेगी।

किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वीक्षक को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी।

कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में परीक्षा केंद्र पर विद्यालय के बाहर ब्लैक बोर्ड पर आवश्यक सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा अंकित कराया जाएगा। परीक्षा के दिन सभी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी ,सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे। गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्ति के पश्चात अपने साथ संबंध परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने तथा की गई कार्रवाई तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6:00 बजे तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया है एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

कदाचार मुक्त परीक्षा में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहेंगे।उन्होंने कहा कि 148 स्टैटिक दंडाधिकारी,25 गश्ती दंडाधिकारी ,05 उड़नदस्ता दंडाधिकारी और 03 सुपर उड़नदस्ता दंडाधिकारी प्रतिनयुक्त किये गए है जो अपने-अपने क्षेत्र में समस्त परीक्षा प्रक्रिया के संचालन की मॉनिटरिंग करेगे। स्थानीय पीआईआर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई जो पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखेगा।जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0621-2212377 एवं 2216275 है।

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