Tuesday, May 21 2024

गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 को फांसी और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा

FIRSTLOOK BIHAR 21:29 PM बिहार

गोपालगंज : गोपालगंज खजूरबानी चर्चित शराब कांड में न्यायालय ने 9 दोषियों के विरूद्ध फांसी की सजा व चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . गोपालगंज में एडीजे 2 की न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है.

जानकारी हो की 2016 में गोपालगंज के नगर थाना के खजुरबानी में जहरीली शराब कांड में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और आधा दर्जन लोग अंधे हो गए थे . इस जहरीली शराब कांड ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी. गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया था. इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी व रुपेश शुक्ला सहित 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में नामजद एक आरोपी की मौत हो चुकी है .

हर किसी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थीं. गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट 13 आरोपितों को दोषी करार कर चुकी थी. दोषी करार होने के बाद सजा के बिंदु पर शुक्रवार को फैसला आया . इस शराबकांड में दोषी झठू पासी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, राजेश पासी, लालबाबू पासी, नगीना पासी, संजय पासी और सनोज पासी को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि रिता देवी, इंदू दंवी, लालझरी देवी और कैलासों देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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