Monday, May 20 2024

बिहार के जेलों में अब जेल अधीक्षक को छोड़ कोई नहीं कर सकता फोन का इस्तेमाल

FIRSTLOOK BIHAR 08:39 AM बिहार

जेल के अंदर मोबाइल पाये जाने पर जिम्मेदार होंगे अधीक्षक

पटना :  बिहार में जेलों के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल जेल में अपराधी भी कर रहे हैं। जेल के अंदर से ही अपराधी अपराध का संचालन भी करते हैं. इस तरह के मामले लगातार आते रहते हैं. जेलों में लगातार फोन के इस्तेमाल की मिल रही शिकायतों के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा के आदेश के अनुसार अक्सर ड्यूटी के दौरान जेल के उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल स्टाफ, प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं. यह कारा की सुरक्षा के लिए सही नहीं है. आईजी ने तत्काल प्रभाव से इस पर पूर्ण रुप से रोक लगाने का आदेश सभी जेल अधीक्षकों को दिया है. जेल में अधीक्षक को छोड़कर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं.

जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा के अनुसार अधीक्षक भी मोबाइल अपनी जिम्मेवारी पर ले जाएंगे. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कोई भी जेल पदाधिकारी जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो तो जेल अधीक्षक जिम्मेदार होंगे. ऐसा करने में विफल होने पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है.

कैदियों के न्यायालय में वर्चुअल पेशी के काम के अलावा किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी द्वारा जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना वर्जित है. फोन लाने का प्रमाण पत्र भी अधीक्षक को देना होगा. जेल प्रशासन ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि यदि निरीक्षण के दौरान जेल में कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो इसके लिए संबंधित अधीक्षक जिम्मेदार होंगे. आदेश के अनुसार अधीक्षक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कार्यालय कक्ष में अपना मोबाइल फोन साथ ले जा सकते हैं.

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