Friday, May 17 2024

बिहार में नाइट कर्फ्यू , 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

FIRSTLOOK BIHAR 22:45 PM बिहार

नगर क्षेत्र व प्रखंड मुख्यालयों में भीड़ नियंत्रण को लेकर लगाये जा सकते हैं धारा 144

पटना : कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर मुख्यमंत्री व अधिकारियों ने रविवार को सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक की। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई अहम फैसला लिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि हमने कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपायों पर चर्चा की है। आज राज्य में 8,690 नए मामले मिले हैं। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है।सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जा रहा है। और भी जो जरूरतें सामने आ रही है उसे भी पूरा किया जायेगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। डेडिकेटिड कोविड हेल्थ सेटर बनाये जा रहे हैं। जरूरत के हिसाब और भी बनाये जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारेंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद रहेंगे।

रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा। सभी दुकान, मंडी सारे बाजार अब 7 बजे के बजाय 6 बजे बंद हो जाएगी। सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।

श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी। वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।

शहरी यानी नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

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