बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इस घटना में एक ही जाति के 34 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। सबूतों के अभाव में पटना हाईकोर्ट ने सभी 14 आरोपितों को बरी कर दिया है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राय सरकार को दे दी है। मेरा मानना है कि सेनारी नरसंहार में जो सबूत हैं वे दोषियों की पहचान के लिए पर्याप्त हैं। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। महाधिवक्ता की सिफारिश के बाद अब विधि विभाग उसकी समीक्षा करेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।