Monday, May 20 2024

तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल करने वालीं एक महिला समेत अन्य का कटा चालान

FIRSTLOOK BIHAR 08:02 AM बिहार

 

6 लोगों ने भरी जुर्माने की राशि

सीतामढ़ी : तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सदर अस्पातल परिसर एवं उसके आस-पास के जगहों में सोमवार को धावा अभियान नोडल पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार सिन्हा के द्वारा चलाया गया। जिसमें तंबाकू एवं तम्बाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों का चालान काटा गया। जिसके तहत 6 लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। एक महिला तम्बाकू उत्पादों के सेवन करते हुए पकड़ी गई, जो गुटखे का सेवन कर रही थी। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि    तम्बाकू उत्पादों का ‌सेवन कर के यत्र –तत्र थूकने से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इसलिए तम्बाकू सेवन करने वाले लोगों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें तम्बाकू पदार्थों के सेवन करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला गया। सदर में विभिन्न जगहों पर एवं सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जुर्माने के साथ कड़ी चेतावनी भी

लोगों से जुर्माना वसूला गया साथ हीं उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर दोबारा ऐसा करते पाए गए तो छह महीने जेल की भी सजा हो सकती है। कोरोना काल में वायरस से आम लोगों को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जहां तहां थूकने वाले को रोका जाए।  अभी करोना वायरस से आम लोगों को बचाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों को रोका जाए। तम्बाकू उत्पादों के सेवन कर के जहां तहां थूकने से भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है।

कोरोना से बचने के लिए उठाया गया कदम

डॉ सिन्हा ने बताया तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बहुत हीं हानिकारक है। थूकना संक्रामक रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। भा.द.वि. (आईपीसी) की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध  कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह की कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

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