Tuesday, May 21 2024

पटना गांधी मैदान विस्फोट मामले में 9 को सजा, चार को फांसी

FIRSTLOOK BIHAR 08:43 AM बिहार

पटना : वर्ष 2013 में पटना गांधी मैदान हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषियों के विरूद्ध सजा सुनाई दी है. एनआईए की विशेष अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है. दो अन्य दोषियों को 10 वर्ष और एक को सात साल की सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2021 को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी. कोर्ट ने 10 में 9 आरोपियों को दोषी माना था, जिन्हें आज सजा सुनाई गई है. एक आरोपी फखरूद्दीन को कोर्ट ने उसी दिन कोर्ट से ही बरी कर दिया था.

ठीक 8 साल बाद आया है फैसला

ये एक संयोग ही है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुए पटना सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आठ साल बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। पटना की NIA कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है।

इन दोषियों को मिली फांसी की सजा

हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम

इन दोषियों को उम्रकैद : उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी

इन दोषियों को दस साल की कैद अहमद हुसैन, मो. फिरोज असलम

इफ्तिखार आलम को सात साल की सजा सुनाई गई है।

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