आयकर विभाग ने दो दिसंबर को बेंगलुरू स्थित चार क्रेडिट सहकारी समितियों (सीसीएस) और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
तलाशी की इन कार्रवाइयों से इन सीसीएस के संचालन में भारी अनियमितताएं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमाकर्ताओं के धन को हड़पने में उनके प्रमोटरों की संलिप्तता का पता चला है। इन सीसीएस के प्रमोटरों ने सीसीएस के संचालन के दौरान केवाईसी मानदंडों में ढील का लाभ उठाया जहां कई खाते बिना पैन प्राप्त किए खोले गए हैं। प्रमोटरों ने अपने निजी लाभ के लिए इन संस्थानों का दुरुपयोग किया है। जांच में इन सीसीएस द्वारा कानूनी ढांचे को सुनियोजित ढंग से तोड़ने-मरोड़ने का भी पता चला है।
इन सीसीएस के तलाशी अभियानों के दौरान इनके कामकाज में पायी गई सामान्य अनियमितताओं के अलावा, इनके द्वारा अपनाई गई विभिन्न अनुचित कार्यप्रणाली और कर चोरी के तौर-तरीके इस प्रकार हैं -
1. ऐसा ही एक सीसीएस अपने ग्राहकों को चेक से प्राप्त राशि को नकद में लौटाकर फर्जी खर्च बही में दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। उक्त सीसीएस ने अपने ग्राहकों से नकद जमा स्वीकार करके और आरटीजीएस के माध्यम से उन्हें वापस कर बेहिसाब धन को वैध बनाने में भी सक्षम बनाया है। उक्त सीसीएस को सीसीएस के कुछ गैर-सदस्यों को काफी ऊंची ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने में भी संलग्न पाया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कर्ज पर धन देने के कारोबार के लिए सीसीएस के पास जरूरी स्वीकृति नहीं है।
2. नकद में एकत्र किए गए कुछ कमीशन के बदले में अपने ग्राहकों को एक अन्य सीसीएस द्वारा नकली सावधि जमा (एफडी) प्रमाण पत्र जारी करने के कुछ उदाहरण भी पाए गए हैं। वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए ऐसे एफडी प्रमाणपत्रों का उपयोग इसके ग्राहकों द्वारा जमानत के रूप में किया गया है।
3. सीसीएस में से एक प्रमोटर वास्तविक सदस्यों द्वारा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं या उनके सहयोगियों को बड़ी ऋण राशि प्रदान करके जमा की गई जमा राशि की हेराफेरी करने में लिप्त रहा है।