Friday, May 17 2024

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नाइट कर्फ्यू के साथ कई प्रतिबंध

FIRSTLOOK BIHAR 23:01 PM बिहार

पटना : बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को तेजी से बढ़ते देख कर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के अलावे तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें तत्काल 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है।

रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू

नये गाइडलाइंस के अनुसार दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। क्लास 9 से 12 तक की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे

क्लास 1 से 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित, श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों पर रोक

सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। यहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात, जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार के मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, उद्यान, क्लब, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर - हाल में पालन करना होगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।

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