नई दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्र में शुरू किए गए नीतिगत सुधारों के एक हिस्से के रूप में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को जारी/नवीकरण करने के लिए संशोधित नियम एवं शर्तों को जारी किया है। भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए के बारे में ट्राई की स्वत: ली गई सिफारिशों के बारे में विचार-विमर्श के बाद दूरसंचार विभाग ने संशोधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया है। ये संशोधित नियम एवं शर्तें विदेश जाने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करने के तंत्र को मजबूत बनाती है और अन्य लाइसेंसों/पंजीकरणों के अनुरूप प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाती हैं।