Tuesday, May 21 2024

शराब तस्कर को दस साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

FIRSTLOOK BIHAR 00:09 AM बिहार

विशेष उत्पाद न्यायाधीश शरद चन्द्र श्रीवास्तव ने सुनायी सजा

भागलपुर : विशेष उत्पाद न्यायाधीश शरद चन्द्र श्रीवास्तव ने सोमवार को नवगछिया पुलिस जिले से जुड़े शराब तस्करी के एक मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त सुप्रियो नाथ उर्फ सुमन को दस साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामला नवगछिया में 13 अगस्त 2020 को एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामदगी से जुड़ा था। विशेष उत्पाद न्यायाधीश शरद चंद्र श्रीवास्तव ने अपने निर्णय में दस साल की कठोर कारावास, एक लाख का अर्थदंड और अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनायी है। फैसला सुनाये जाने के समय सरकार की ओर से विशेष उत्पाद लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल व उत्पाद अधिवक्ता डाॅ अजय दीक्षित न्यायालय में उपस्थित थे।

वर्ष 2020 के 13 अगस्त को नवगछिया में पकड़ी गई थी एक ट्रक शराब

वर्ष 2020 के 13 अगस्त को नवगछिया के थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक शराब जब्त किया था। ट्रक बांका के कटोरिया होते हुए खगडिया की तरफ जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवगछिया प्रखंड के पास उक्त ट्रक को पुलिस बलों की मदद से रोक कर जब्त कर लिया था। ट्रक से 7477 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया था। केस में दो आरोपितों पर ट्रायल चला था। उनमे एक विधि विरुद्ध बालक था जिसका मामला अलग करते हुए किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था। अभियुक्त सुप्रियो नाथ उर्फ सुमन का ट्रायल सोमवार को पूरा हुआ। उसे सजा सुनाई गई।

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