Tuesday, May 21 2024

चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में भी लालू यादव दोषी करार, फैसला 21 फरवरी को

FIRSTLOOK BIHAR 22:32 PM खास खबर

रांची : बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई है. जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लालू यादव को रिम्स में रखने का आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट के आदेशानुसार लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज भी किया जाएगा.

लालू यादव सहित 39 आरोपितों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को

जानकारी हो कि चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी राशि 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट के आये फैसले में लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने 36 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव सहित 39 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा। गौरतलब है कि करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। 

मीसा भारती भी थी कोर्ट में मौजूद

पूरी सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी सांसद मी‍सा भारती उनके साथ मौजूद रहीं। लालू यादव के साथ इस केस से जुड़े 98 अन्‍य आरोपियों पर आज फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट में जज एसके शशि के फैसले को सुनने के लिए लालू यादव उनके ठीक सीधे बैठे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही पहले एक-एक कर सभी अभियुक्‍तों की हाजिरी लगाई गई। कोर्ट ने इन सभी को फैसले के वक्‍त मौजूद रहने को कहा था। लालू यादव को करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था। पांचवें मामले में आज फैसला आया उसमे भी दोषी पाये गये। लालू यादव को चारा घोटाले के चार मामलों-देवघर , चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में जमानत मिल गई थी। 

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