Tuesday, May 21 2024

हत्यारे पिता व तीन पुत्रों को उम्रकैद की सजा

FIRSTLOOK BIHAR 23:44 PM बिहार

बिहारशरीफ : बिहार के नालंदा जिले के जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम कन्हैया जी चौधरी ने हत्या के आरोप में 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। पिता सुरेश राम व पुत्र प्रमोद राम, इंदल राम व विश्वामित्र राम को उन्होंने आजीवन करावास सहित 20 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी।

इन सभी दोषियों को भादस की धारा 307 के तहत भी दस वर्ष कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसे अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। इसके अलावा प्रमोद व इंदल राम को 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय को भी सजा अवधि में समायोजित करने का निर्देश जज ने दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने बहस की थी। विचारण के दौरान एपीपी व अधिवक्ता गया प्रसाद ने कुल 10 साक्षियों का परीक्षण किया था।

गोली मारकर पड़ोसी की कर दी थी हत्या

आरोपियों ने अपने पड़ोसी व पट्टीदार प्रगास राम को गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रगास राम की पत्नी पिंकी देवी के फर्द बयान पर सरमेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपित व प्रगास राम इसी थाना क्षेत्र के पेंदी गांव के निवासी हैं। आपस में पट्टीदार भी हैं। जमीन विवाद में घटना के दिन छह सितंबर 2018 की दोपहर 12 बजे प्रगास और दोषियों के बीच वाद-विवाद हुआ। उसी दिन रात दस बजे सभी दोषी प्रगास के घर में घूस गए। उसे खींचकर बाहर ले गये। वहां गोली मार दी। घटनास्थल पर ही प्रगास की मृत्यु हो गई। उसके भाई रंजन राम को भी बचाने के क्रम में दोषियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

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