बिहारशरीफ : बिहार के नालंदा जिले के जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम कन्हैया जी चौधरी ने हत्या के आरोप में 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। पिता सुरेश राम व पुत्र प्रमोद राम, इंदल राम व विश्वामित्र राम को उन्होंने आजीवन करावास सहित 20 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी।
इन सभी दोषियों को भादस की धारा 307 के तहत भी दस वर्ष कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसे अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। इसके अलावा प्रमोद व इंदल राम को 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय को भी सजा अवधि में समायोजित करने का निर्देश जज ने दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने बहस की थी। विचारण के दौरान एपीपी व अधिवक्ता गया प्रसाद ने कुल 10 साक्षियों का परीक्षण किया था।