Friday, May 17 2024

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली पाँच साल की सजा

FIRSTLOOK BIHAR 23:15 PM खास खबर

रांची: चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार यानी आज सजा सुना दी है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 60 लाख रूपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में अन्य 37 आरोपितों के विरुद्ध भी सजा सुनाई गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को ही लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से निकासी में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उस दिन सजा की घोषणा नहीं की थी। उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य दोषियों में रविनंदन कुमार को 4 साल, मो. शहीद 5 साल और 1.5 करोड़ जुर्माना, महिंद्रर सिंह बेदी 4 साल और 1 करोड़ जुर्माना, उमेश दुबे 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा 4 साल, राजेश मेहरा 4 साल, त्रिपुरारी 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन 4 साल, डॉ गौरी शंकर 4 साल, जसवंत सहाय 3 साल और 2 लाख जुर्माना, रवींद्र कुमार 4 साल, प्रभात कुमार 4 साल, अजित कुमार 4 साल और 2 लाख जुर्माना एवं नलिनी रंजन को 3 साल की सजा सुनाई गई है।

वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कम सजा की लगाई गुहार

इस चर्चित चारा घोटाला की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने न्यायालय से मांग की कि राजद सुप्रीमो को कम से कम सजा दी जाए। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव 75 साल के हैं एवं वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं । उन्हें बार-बार इलाज के लिए रिम्स जाना पड़ता है। कोर्ट ने उनकी दलील को ध्यान में रखते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया है।

चारा घोटाला के चार मामले में पहले भी दोषी साबित

चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू यादव पहले भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्हें अन्य मामलों में कम से कम 3 साल और दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इस तरह से चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे, इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

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