रांची: चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार यानी आज सजा सुना दी है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 60 लाख रूपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में अन्य 37 आरोपितों के विरुद्ध भी सजा सुनाई गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को ही लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से निकासी में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उस दिन सजा की घोषणा नहीं की थी।
उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य दोषियों में रविनंदन कुमार को 4 साल, मो. शहीद 5 साल और 1.5 करोड़ जुर्माना, महिंद्रर सिंह बेदी 4 साल और 1 करोड़ जुर्माना, उमेश दुबे 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा 4 साल, राजेश मेहरा 4 साल, त्रिपुरारी 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन 4 साल, डॉ गौरी शंकर 4 साल, जसवंत सहाय 3 साल और 2 लाख जुर्माना, रवींद्र कुमार 4 साल, प्रभात कुमार 4 साल, अजित कुमार 4 साल और 2 लाख जुर्माना एवं नलिनी रंजन को 3 साल की सजा सुनाई गई है।