Friday, May 17 2024

झंझारपुर कोर्ट में मारपीट प्रकरण में सात माह बाद एडीजे के विरूद्ध प्राथमिकी

FIRSTLOOK BIHAR 23:10 PM बिहार

आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के बयान पर झंझारपुर थाना में मामला दर्ज

झंझारपुर (मधुबनी) : झंझारपुर कोर्ट में एडीजे से मारपीट प्रकरण सात माह बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। एडीजे से मारपीट के आरोपी घोघरडीहा के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के बयान पर सात माह बाद झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार, नगर पंचायत के जेई दीपक राज एवं कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा को नामजद किया गया है। घटना के बाद से ही एडीजे से मारपीट के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं उनके सहयोगी एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा न्यायिक हिरासत में हैं। इस दौरान इनलोगों के जमानत का प्रयास किया गया, लेकिन जमानत मिल नहीं सकी।

सीआईडी एसपी करेंगे अनुसंधान

झंझारपुर थाना में पूर्व थानाध्यक्ष के बयान पर दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान सीआइडी के एसपी करेंगे। मामले में दूसरे पक्ष की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक बार फिर यह मामला कोर्ट व पुलिस प्रशासन के गलियारों में चर्चा में आ गया है। बता दें कि 18 नवंबर 2021 को कोर्ट परिसर स्थित एडीजे के कार्यालय कक्ष में मारपीट की घटना सामने आई थी। घटना के बाद एडीजे के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमें घोघरडीहा के तत्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा को नामजद किया गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा था। जांच के क्रम में सीआइडी की टीम कई बार झंझारपुर के चक्कर काट चुकी है।

प्राथमिकी में एडीजे पर गंभीर आरोप

झंझारपुर थाना में 20 जून की तारीख में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा से मोबाइल पर मिली सूचा के आलोक में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जब वे इजाजत लेकर एडीजे के कक्ष में गए तो वहां नगर पंचायत के जेई घोघरडीहा निवासी दीपक राज एवं अन्य पहले से मौजूद थे। एडीजे ने अंदर आते ही उनके साथ बदतमीजी की, गाली-गलौच किया और मना करने पर जूता निकालकर मारने लगे। आत्मरक्षार्थ उन्होंने जूता पकड़ कर नीचे रख दिया जिसके बाद दीपक राज, अवकाश मिश्रा एवं अन्य कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। पूर्व थानाध्यक्ष के बयान के अनुसार उन्हें बचाने एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा बाहर से आए तो उन्हें भी मारपीट कर लहुलुहान कर दिया गया। शौचालय में अपने आप को बंद कर जान बचाई। बयान में एडीजे पर एसआइ शर्मा का रिवाल्वर छीन कर टेबल के अंदर रखने का आरोप भी लगाया गया है।

18 नवंबर 2021 को घटी थी घटना

बता दें कि एडीजे कक्ष में मारपीट की घटना 18 नवंबर 2021 को घटी थी। उस समय यह बात सामने आई थी कि दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने एडीजे के कक्ष में घुसकर उनके साथ मारपीट की और एडीजे पर पिस्तौल तान दी। मारपीट की भनक लगते ही कोर्ट कर्मी व अधिवक्तागण वहां पहुंचे और बीचबचाव कर एडीजे को पुलिस अधिकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान दोनों पुलिस पदाधिकारियों की पिटाई भी हुई जिसमें वे जख्मी हुए थे। घटना के बाद दोनों पुलिस पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया था। वहीं, एडीजे के बयान पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अस्पताल से निकलने के बाद दोनों आरोपित पुलिस पदाधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। इस दौरान 19 नवंबर 2021 को ही आरोपित पुलिस पदाधिकारी गोपाल कृष्ण का बयान लिया गया था जिसपर सात माह बाद 20 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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