Monday, May 20 2024

मंत्री कार्तिक कुमार के वकील ने कहा- 16 अगस्त को पेश होने का ऐसा कोई नोटिस कोर्ट से नहीं मिला

FIRSTLOOK BIHAR 23:56 PM बिहार

पटना : नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मंत्री बने कार्तिक कुमार को लेकर राजनितिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार अपहरण के एक मामले में फरार घोषित हैं। उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। विधि मंत्री कार्तिक कुमार के अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी मामले की जानकारी दी।

मंत्री कार्तिक कुमार के वकील ने कहा आरोप निराधार

कानून मंत्री कार्तिक कुमार के वकीलों ने कहा कि मंत्री कार्तिक सिंह के फरार होने की जो खबरें चल रही हैं वह बेबुनियाद है। भारतीय संविधान के तहत आपराधिक मुकदमे दो तरह से होते है। पहला मुकदमा जो पुलिस जांच में होता है और दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंन केस होता है। वकीलों ने कहा कि स्पष्ट तौर पर कहता हूं कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं हैं।

चार्जशीट में साबित किया गया है निर्दोष

जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें कार्तिक कुमार की संलिप्तता बताई नहीं गई है। पुलिसिया जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरे मामले में कार्तिक कुमार के खिलाफ कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अंतिम पत्र समर्पित किया गया जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया है। उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया था जिसे फिलहाल स्टे मिल गया है। न्यायालय से कोई भी ऐसी नोटिस नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था।

गौरतलब है कि आरजेडी विधायक और नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर खबर सामने आई थी। जिसमें कोर्ट में सर्रेंडर करने की जगह उन्होंने कानून मंत्री के लिए शपथ ले ली। मिली जानकारी के अनुसार 2014 में राजीव रंजन को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्तिक कुमार के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया गया। यह भी बात सामने आई कि कार्तिक कुमार ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी।

मामला सामने आने के बाद कार्तिक कुमार ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा है कि हलफनामा में सभी मंत्री, विधायक अपना डिटेल देते हैं। इसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी जो लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

Related Post