साथ ही आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही किया जाएगा
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 8 वीं कक्षा तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की शैक्षणिक गतिविधियों 28 दिसंबर तक पूर्व में प्रतिबंध लगाया गया था
यह आदेश बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है
इस संबंध में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी , सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है
हालांकि, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं, ताकि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों साथ ही सभी विद्यालयों को बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा ठंड से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं
आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही रखने तथा ठंड से बचाव संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपील की है