मुजफ्फरपुर : मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है़। इसका संरक्षण और संवर्धन सरकार का दायित्व है। इसके संरक्षण और संवर्धन के बाबत सभी अंचलाधिकारी और राजस्व से सम्बंधित सभी वरीय पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उक्त बातें गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने स्थानीय सर्किट हाउस के सभाकक्ष में न्यास की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
मंत्री ने सर्किट हाउस सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त , अपर समाहर्ता -राजस्व, डीसीएलआर पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी,जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक में न्यास की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विशेष कर राजस्व प्रशाखा द्वारा तेजी से किए गए कार्य को लेकर प्रशंसा व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 700 एकड़ भूमि है ।इसे तीव्र गति से चिन्हित किया गया है। उसकी पैमाइश कराकर उसका सीमांकन कराने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि सभी अंचलों के अंचलाधिकारी एवं संबंधित वरीय पदाधिकारी धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं संवर्धन के मद्देनजर कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह गंभीरता बरतें।
उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। मंदिर मठ व धर्मशाला संबंधित भूमि का कोई लिखित लेखा -जोखा उपलब्ध ना होने के कारण तमाम तरह के विवादों से एवं कठिनाइयों से दो-चार होना पड़ता है।