Thursday, April 03 2025

नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पद को जेनरल कर नये सिरे से नोटिफिकेशन का दें आदेश

FIRSTLOOK BIHAR 21:58 PM बिहार

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग को एक बड़ा झटका लगा है मौजूदा चुनावी प्रक्रिया रोकते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती,जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती

कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में इन पदों के आरक्षण नहीं होने पर इन्हें सामान्य सीट के रूप मे अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएँगे





29 सितम्बर को सुरक्षित रखा गया था फैसला

चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के 29 सितम्बर,2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था ,जिसे आज सुनाया गया



स्थानीय निकायों के चुनाव 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है 29 सितम्बर को मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मामलें पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा

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