पटना : राज्य निर्वाचन आयोग को एक बड़ा झटका लगा है मौजूदा चुनावी प्रक्रिया रोकते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती,जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती
कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में इन पदों के आरक्षण नहीं होने पर इन्हें सामान्य सीट के रूप मे अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएँगे
स्थानीय निकायों के चुनाव 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है 29 सितम्बर को मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मामलें पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा