मुजफ्फरपुर : बीज विक्री केन्द्रों से हो रही घटिया गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर टीम गठित कर जिले में संचालित बीज विक्री केन्द्रों की औचक जांच होगी। इस दौरान जो भी बीज विक्री केन्द्र बिना लाईसेंस के चलता मिलेगा उसके संचालक के खिलाफ बिना नोटिस सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह चेतावनी - जिल्ला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने आयोजित बैठक में दी। उन्होंने इस संबंध में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी को निर्देश दिया कि सभी बीज विक्रेताओ से बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 का कराई से पालन सुनिश्चित करते हुए कृषकों को उच्च गुणवता युक्त बीज की बिक्री कराएं।फसलों की रिसर्च वैरायटी - के बीज जो अधिसूचित नहीं है उसकी बिक्री कृषकों में कदापि न की जाय।बीज के बोरे में या पैकेट पर जो भी गुणवता अंकित हो वह बीज में भी अवश्य होनी चाहिए।
प्रति माह दें बीज बिक्री की सूचना
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी ने सभी बीज विक्रेताओं को अपना बीज भंडार पंजी एवं वितरण पंजी अधतन संधारित करने का निर्देश दिया।मिलावटी एवं नकली बीज विक्री करने का मामला पकड़ा गया तो संबंधित विक्रेता को दंड दिया जायेगा । बीज व्यापारी- प्रत्येक माह बीज विक्री की प्रजातिवार सूचना प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक प्रपत्र घ में कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
बीज खरीदते समय किसान रसीद अवश्य लें
जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों को बीज खरीदते समय दुकानदार से खरीदे गए बीज की रसीद लेनी चाहिये। रसीद पर खरीदे गए बीज का विवरण भी उपलब्ध होना चाहिए। बेगैर रसीद के किसान दुकान से बीज न खरीदें। बीज विक्रेता किसानों को बीज की बिक्री करने के बाद कैस मेमो अवश्य देंगे। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था मिलने पर बीज अधिनियम 1966 एवं वीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्रवाई भी की जायेगी! नकली- व मिलावटी - बीज बिक्री करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जायेगी।कार्यक्रम में सहायक निदेशक पौधा संरक्षण एवं सहायक निदेशक बीज विश्लेषण भी उपस्थित थे।