मुजफ्फरपुर : बीज विक्री केन्द्रों से हो रही घटिया गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी इसके लिए विभागीय स्तर पर टीम गठित कर जिले में संचालित बीज विक्री केन्द्रों की औचक जांच होगी इस दौरान जो भी बीज विक्री केन्द्र बिना लाईसेंस के चलता मिलेगा उसके संचालक के खिलाफ बिना नोटिस सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी
यह चेतावनी - जिल्ला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने आयोजित बैठक में दी
उन्होंने इस संबंध में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी को निर्देश दिया कि सभी बीज विक्रेताओ से बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 का कराई से पालन सुनिश्चित करते हुए कृषकों को उच्च गुणवता युक्त बीज की बिक्री कराएंफसलों की रिसर्च वैरायटी - के बीज जो अधिसूचित नहीं है उसकी बिक्री कृषकों में कदापि न की जायबीज के बोरे में या पैकेट पर जो भी गुणवता अंकित हो वह बीज में भी अवश्य होनी चाहिए