Thursday, April 03 2025

केके पाठक का नया फरमान, स्कूल के समय ( सुबह 9 बजे से 4 बजे तक) नहीं होगी कोचिंग में पढ़ाई

FIRSTLOOK BIHAR 18:37 PM बिहार

पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के नये आदेश ने कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट ACT 2020 पहले से प्रख्यापित है , किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया





सरकारी शिक्षक के कोचिंग में पढ़ाने की सूचना

श्री पाठक ने कहा है कि जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं



इन सब चीजों को लेकर अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें , क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरण वार कार्रवाई शुरू कर दें

तीन चरणों में करें कार्रवाई का आदेश

पहले चरण में 01 अगस्त से 07 अगस्त तक अभियान के तौर पर अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की हो उसकी सूची बना लें , दूसरे चरण में 08 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें आगाह कर दें की वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 09 बजे से शाम 04 : 00 बजे के बीच ना चलाएं

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