Monday, May 19 2025

विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को बृजबिहारी हत्याकांड में उम्र कैद

FIRSTLOOK BIHAR 08:02 AM बिहार

मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है,जबकि लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है





15 दिनों के अंदर दोनों दोषी अभियुक्त को करना है आत्मसमर्पण माननीय न्यायालय के आदेश से 6 बड़ी दो पर दोष तय



बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाया



साल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी अब इस मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाया गया जिसमें लोकसभा के राजद कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है साथ ही पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी सहित 6 लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया

हाईकोर्ट ने कर दिया था बरी



इससे पहले साल 2014 में इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को पटना हाईकोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था

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