मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है,जबकि लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है
साल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी अब इस मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाया गया