पटना : नाबालिक लड़की के अपहरण के आरोपी सुनील कुमार को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है सुनील के अधिवक्ता शिवेश सिन्हा और अमृत कुमार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना कांड संख्या 292/23 के तहत अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसमें उनके मुवक्किल को भी आरोपी बनाया गया था अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लड़की अनीस कुमार से प्यार करती थी
दोनों आपसी सहमति से शादी कर चुके हैं
सुनील अनीस का चचेरा भाई है , इसीलिए पुलिस ने सुनील कुमार को भी आरोपी बना दिया गया इस मामले में उसका कोई लेना-देना नहीं है न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश सिंह की एकलपीठ ने दलील को मंजूर करते हुए कहा कि सुनील इस मामले में 14 मार्च से ही जेल में हैं