पटना : बिहार राजस्व सेवा संघ (BIRSA) एवं बिहार राजस्व सेवा संघ यूनाइटेड सदस्यों के आह्वाहन पर दिनांक 29/01/2026 को मंत्रिपरिषदं द्वारा पारित निर्णय संख्या 23 एवं 30 वापस लेने तथा बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राजस्व द्वितीय प्रोन्नति के पद भूमि सुधार उपसमाहर्ता पर पदस्थापित करने हेतु तथा उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC - 5902/2024 में पारित आदेश तथा MJC-2380/2025 में दिए गए निर्देश को लागू करने के लिए, संघ के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 02/02/26 से बिहार राजस्व सेवा के सभी पदाधिकारी अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया सोमवार की शाम बिहार राजस्व सेवा संघ के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की एक महत्वपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बैठक उपमुख्यमंत्री-सह-राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में प्रधान सचिव एवं विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे
संघ एवं विभाग के बीच सार्थक एवं सकारात्मक वार्ता हुई
उप मुख्यमंत्री-सह-राजस्व मंत्री द्वारा यह अवगत कराया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 29.01.2026 को लिए गए निर्णय क्रमांक-23 एवं 30 के तहत लिए गए संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा साथ ही इसके हेतु एक त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा तथा इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी
उप मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि संघ के साथ विचार-विमर्श कर सभी व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण किया जाएगा
उपरोक्त आश्वासन के आलोक में संघ के सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि जब तक मंत्रीपरिषद् का निर्णय वापस नहीं हो जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश/निर्देश लागू नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश जारी रहेगा
संघ, उपमुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति सकारात्मक पहल एवं संवाद के लिए आभार व्यक्त करता है एवं यह उम्मीद करता है कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्रता से अनुपालन करेगी