चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, सहयोगी अधिकारियों एवं प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है
नगर परिषद मोतीपुर, कांटी एवं साहेबगंज में 17 अप्रैल 2026 को चुनाव आयोजित होंगे इन सभी निकायों में सशक्त स्थायी समिति के तीन-तीन सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा इसी दिन संबंधित प्रखंड सभागारों में मतदान की व्यवस्था की गई है इन चुनावों के संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे
इसके अतिरिक्त नगर पंचायत मुरौल, कुढ़नी, सकरा, माधोपुर सुस्ता, बरूराज, मीनापुर एवं सरैया में भी चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है इनमें से मुरौल एवं कुढ़नी में 17 अप्रैल को जबकि सकरा, माधोपुर सुस्ता, बरूराज, मीनापुर एवं सरैया में 18 अप्रैल 2026 को मतदान कराया जाएगा प्रत्येक निकाय में तीन-तीन सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है नगर निगम मुजफ्फरपुर में 7 पदों के लिए 18 अप्रैल को जिला सभागार मुजफ्फरपुर में चुनाव होंगे
सभी नगर निकायों के लिए चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं
सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में विभिन्न वरीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि चुनाव कार्य में सहयोग के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को लगाया गया है इसके साथ ही प्रत्येक चुनाव स्थल पर एक-एक प्रेक्षक की भी नियुक्ति की गई है, जो संपूर्ण प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे
निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं प्रत्येक रिक्त पद के लिए अलग-अलग चुनाव कराया जाएगा तथा मतपत्रों पर क्रमांक अंकित किए जाएंगे
कोई भी वार्ड पार्षद एक से अधिक पदों के लिए नामांकन नहीं कर सकेगा यदि किसी पार्षद द्वारा एक से अधिक पदों के लिए नामांकन किया जाता है, तो न्यूनतम क्रमांक वाले पद के लिए किया गया नामांकन ही मान्य होगा यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को सरल एवं विवादरहित बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है
प्रत्येक वार्ड पार्षद को सभी रिक्त पदों के लिए अलग-अलग मतदान का अधिकार होगा
मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा
मतगणना के बाद संबंधित निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा इसके उपरांत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 24 के तहत सभी निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी शपथ ग्रहण के साथ ही पूर्व में मनोनीत सशक्त स्थायी समिति स्वतः भंग मानी जाएगी और नई समिति कार्यभार संभालेगी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है