काठमांडू : नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश की भंग संसद की बहाली के आदेश दिए हैं. चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने पीएम ओली के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए अगले 13 दिन के अंदर संसद सत्र बुलाने को कहा है. पीएम ओली के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 याचिकाएं दायर की गई थीं. इनमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक देव गुरुंग की भी याचिका शामिल है. मंगलवार को एक साथ सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने संसद भंग को असंवैधानिक बताया है. जानकारी हो की ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी. उनके इस कदम के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नए जनादेश के लिए 30 अप्रैल और 10 मई को दो चरणों मे चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया था.