बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बदले नियम
जमुई : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में अगले पांच वर्षों के लिए पंचायत सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव का मतदान निर्धारित है। चुनाव पूर्व पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से मुखिया और सरपंच के दायित्वों का निर्धारण किया है। मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा , वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेवारी होगी। इसी कड़ी में सरपंच गांवों में सड़कों के रख - रखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था , पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
मुखिया को एक साल में कम से कम चार बैठक करनी होगी
श्री सिंह ने आगे कहा कि पंचायती राज विभाग के गाइडलाइंस के मुताबिक मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी होगी। बैठक के अलावे इनके पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ - साथ प्रस्तावों को लागू करने की जिम्मेवारी भी होगी। साथ ही ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स , चंदा और अन्य शुल्क की वसूली का अधिकार भी इनके जिम्मे होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि सरपंचों को पंचायती राज व्यवस्था में तीन बड़े अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने , इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार इन्हें पहले से ही प्रदत्त है। इसके अलावे ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी अब इनके पास होगी। इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे , उनमें गांव की सड़कों की देखभाल , पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना , सिंचाई का प्रबंध करने के अलावे दाह संस्कार स्थल और कब्रिस्तान का रख - रखाव करना , प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना , खेल को बढ़ावा देना , स्वच्छता अभियान को गति देना , गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना आदि शामिल है।
उन्होंने पंचायत समिति की चर्चा करते हुए कहा कि इसे केंद्र , राज्य और जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना है। इसके अलावे इन्हें पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाने के साथ उसे पेश और पारित कराना भी है। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत समिति प्रमुख को प्राकृतिक आपदाओं में 25 हजार रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा।
मुखिया व सरपंच के दायित्वों को लेकर गाइडलाइन जारी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने मुखिया और सरपंच के बीच दायित्वों के वितरण किए जाने सम्बंधी नियम को जारी कर दिया है। अगले पांच वर्षों के लिए गठित होने वाली पंचायत सरकार इन्हीं नियमों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।