Friday, May 17 2024

कुख्यात अपराधियों से जुड़े मामलों की हो त्वरित सुनवाई, गृह विभाग ने दिया निर्देश

FIRSTLOOK BIHAR 22:55 PM बिहार

गृह विभाग का निर्देश, तीन माह तक मिशन मोड में निष्पादित करें लंबित मामले

पटना : बिहार में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए गृह विभाग ने अगले तीन माह तक मिशन मोड में लंबित मामले निबटाने का निर्देश दिया है। इसमें भी ऐसे कुख्यात अपराधी जिन पर एक से अधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर त्वरित सुनवाई कराने को कहा गया है। सभी जिलों के अभियोजन पदाधिकारियों, वरीय उप समाहर्ता (जिला विधि शाखा) विशेष लोक अभियोजक, मुख्यालय डीएसपी व अपर विशेष लोक अभियोजकों के साथ समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इस दौरान एससी-एसटी एक्ट, पाक्सो एक्ट व एक्साइज एक्ट के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई और लचर प्रदर्शन करने वाले जिलों को चिन्हित कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

त्वरित सुनवाई के लिए सभी अभियोजकों को उपस्थित गवाहों की सूची के साथ न्यायालय में आवेदन देने तथा डे टू डे आधार पर वादों का विचारण करने का अनुरोध करने को कहा गया है।

टीम भावना के साथ काम करने का निर्देश

गृह विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए टीम भावना से काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। निर्देश के अनुसार, सभी विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत अभियोजक वादों का त्वरित विचारण कराएं। पुलिस अभियोजन कोषांग गवाहों को ससमय प्रस्तुत करें। अगर फारेंसिक या इंज्यूरी रिपोर्ट लंबित है तो अभियोजक पुलिस अभियोजन कोषांग को सूचित करें जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

नए फार्मेट पर मांगी जनवरी से जुलाई तक की रिपोर्ट

गृह विभाग के सचिव ने निर्देश दिया है कि जिस अभियोजक का प्रदर्शन शून्य है तथा अगले माह भी सुधार नहीं होता है उनके साथ अलग से वीडियो कांफ्रेंसिंग की जाएगी। जिस वाद में गवाह मुकर गए हैं, उसकी सूचना अभियोजक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी जाए। जो वाद विचारण के अंतिम चरण में हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराएं। सभी जिलों से नए फार्मेट पर जनवरी से जुलाई तक की मासिक रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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